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मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
(पूर्व में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड)
खान मंत्रालय, भारत सरकार का उद्यम, मिनीरत्ना-I सीपीएसई
एक ISO 9001:2015, 14001:2015 और 45001:2018 प्रमाणित कंपनी
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सतर्कता के बारे में
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण समिति (जिसे संथानम समिति के नाम से जाना जाता है) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में दिनांक 11.2.1964 के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
सीवीसी विधेयक 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया तथा सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 11 सितम्बर 2003 को प्रभावी हुआ।
आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होंगे।
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) संबंधित संगठन के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह अपने संगठन और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी का भी काम करता है।
एमईसीएल में सतर्कता विभाग मुख्य रूप से सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निवारक सतर्कता पर केंद्रित है।
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